बहराइच की एक जिला अदालत ने 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार और क़त्ल के सात माह के उपरांत 20 साल के अपराधी फूलचंद कनौजिया को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (POSCO) नितिन पांडे ने फूलचंद को फांसी की सजा सुनाई 40 हजार रुपये का दंड देने का आदेश भी दिया है।अदालत ने केस के सह-आरोपी रोशन लाल को 20 वर्ष की कैद की सजा सुना चुके है। राज्य गवर्नमेंट ने कार्रवाई के लिए बहराइच पुलिस को 1 लाख रुपये का इनाम देने का भी एलान कर दिया है। जंहा इस बात का पता चला है कि पुलिस अधीक्षक सुजाता सिंह ने कहा कि बोंडी थाना क्षेत्र के राजा रेहुआ गांव में 10 अप्रैल को तालाब के पास 12 साल की बच्ची का शव पाया गया था। हमने तुरंत टीमों का गठन किया मुखबिरों निगरानी के आधार पर, फूलचंद उनके सहयोगी रोशन लाल को हिरासत में लिया जा चुका है। इस दौरान फोरेंसिक टीम को कहा यह सुनिश्चित किया कि सभी अहम् सबूत संरक्षित किए गए फिर एक निर्धारित वक़्त सीमा के भीतर परिणाम प्रयोगशाला द्वारा सिद्ध किया जा चुका है। शव परीक्षण फोरेंसिक लैब द्वारा पुष्टि की जा चुकी है कि पहले उसके साथ दुष्कर्म किया गया था और उसके बाद उसका कत्ल कर दिया गया है। कोर्ट में फूलचंद रोशन लाल के विरुद्ध किडनेपिंग,बलत्कार, कत्ल यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के इलज़ाम में आरोप पत्र दायर किया गया था।यह सुनवाई जून में शुरू हुई जल्द ही केस में सजा का एलान कर दिया गया है। World Cup: न्यूजीलैंड VS अफगानिस्तान की टक्कर पर टिका भारतीय टीम का भविष्य कोरोना के बाद अब इस खतरनाक वायरस ने मचाया हंड़कंप, इन शहरों में तेजी से बढ़े मामले बेटियों की शादी के बाद अकेले पड़े अनिल कपूर, शेयर की इमोशनल पोस्ट