कोच्ची: केरल की एक कोर्ट ने दिसंबर 2021 में अलाप्पुझा जिले में भारतीय जनता पार्टी के OBC विंग के नेता रंजीत श्रीनिवासन की हत्या के मामले में अब प्रतिबंधित इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) से जुड़े 15 लोगों को मंगलवार को मौत की सजा सुनाई है। रिपोर्ट के अनुसार, मावेलिक्कारा अतिरिक्त जिला न्यायाधीश वीजी श्रीदेवी ने इस सजा का ऐलान किया है। अभियोजन पक्ष ने दोषियों के लिए अधिकतम सजा की मांग करते हुए कहा था कि वे एक "प्रशिक्षित हत्यारा दस्ता" थे और जिस क्रूर और शैतानी तरीके से पीड़ित को उसकी मां, शिशु और पत्नी के सामने मार दिया गया था, वह इसे "दुर्लभ से दुर्लभतम" अपराध के दायरे में लाता है। बता दें कि, भाजपा OBC मोर्चा के राज्य सचिव रंजीत श्रीनिवासन पर 19 दिसंबर, 2021 को उनके घर में उनके परिवार के सामने PFI और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) से जुड़े कार्यकर्ताओं द्वारा बेरहमी से हमला किया गया और उनकी हत्या कर दी गई। अदालत ने 20 जनवरी को पाया था कि मामले में आरोपी 15 लोगों में से एक से आठ लोग सीधे तौर पर मामले में शामिल थे। इसने चार लोगों (आरोपी संख्या 9 से 12) को हत्या का दोषी भी पाया था क्योंकि वे, अपराध में सीधे तौर पर शामिल लोगों के साथ, घातक हथियारों से लैस होकर घटनास्थल पर आए थे। उनका उद्देश्य श्रीनिवासन को भागने से रोकना और उसकी चीखें सुनकर घर में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति को रोकना था। अदालत ने अभियोजन पक्ष के इस तर्क को स्वीकार कर लिया था कि वे IPC की धारा 149 के तहत हत्या के सामान्य अपराध के लिए भी उत्तरदायी थे। 'ममता बनर्जी को थप्पड़ मारो..', बंगाल भाजपा अध्यक्ष के बयान पर आगबबूला हुई TMC आज भाजपा और INDIA गठबंधन का पहला मुकाबला, चंडीगढ़ महापौर चुनाव में एकसाथ लड़ रहे कांग्रेस और AAP 'ये आखिरी मौक़ा है, वरना मोदी पुतिन बन जाएंगे, भाजपा-RSS जहर के समान..', कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का हमला