भोपाल. मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में छात्रा से किए गए सामूहिक दुष्कर्म ने राजधानी को शर्मसार कर दिया था. पूरे मामले में पुलिस की लापरवाही और पीडिता के साहस की खूब चर्चा थी. इस मामले में पीडिता और परिजनों ने आरोपियों को पकड़वाया था. अब इस मामले में 23 दिसंबर को अदालत अपना फैसला सुना देगी. बुधवार को आरोपियों के वकीलों द्वारा अंतिम बहस पूरी कर ली गई. इसके बाद सामूहिक दुष्‍कर्म मामले की सुनवाई कर रही विशेष न्यायाधीश सविता दुबे ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. अब यह फैसला सबके समक्ष 23 दिसंबर को आएगा. उल्लेखनीय है कि 31 अक्टूबर की रात कोचिंग क्लास से वापस घर लौटते वक्त हबीबगंज स्टेशन के पास बनी पुलिया के नीचे ले जाकर, छात्रा के साथ 4 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया. पुलिस ने भी इसकी रिपोर्ट लिखने में आनाकानी की थी. बाद में इस मामले में जीआरपी पुलिस ने गोलू उर्फ बिहारी, अमर उर्फ छोटू, राजू उर्फ राजेश और राजू उर्फ रमेश को गिरफ्तार किया था. आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म करने और जान लेवा हमला करने जैसे गंभीर अपराधों के तहत मामले का चालान अदालत में पेश किया गया था. मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील रीना वर्मा ने अभियोजन के 28 गवाहों के बयान दर्ज कराए हैं, जिनमें पीड़िता और उसके माता-पिता के बयान भी शामिल हैं. चचेरे भाई ने अगवा कर नाबालिग से किया दुष्कर्म विधवा महिला को लिफ्ट देने के बहाने गैंगरेप शादी के 10 साल बाद बच्चों समेत अपनाया हिन्दू धर्म