नई दिल्ली: दिल्ली के एक कोर्ट ने गुरुवार को मालवीय नगर आम आदमी पार्टी (AAP) के MLA सोमनाथ भारती को 2016 में AIIMS के कर्मचारियों के साथ मारपीट करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पंहुचाने के मामले में 2 साल की कैद की सजा पर रोक लगा दी है. अदालत ने दाखिल अपनी अपील के परिणाम को लंबित करते हुए अभियोजन पक्ष को नोटिस जारी करते हुए इस मामले में जवाब भी मांगा है. अदालत के सजा निलंबित करने के फैसले ने MLA सोमनाथ भारती को बड़ी राहत दी है. सोमनाथ फिलहाल मालवीय नगर से MLA बने रहेंगे. दरअसल बीते दिनों सोमनाथ को इसी मामले में दो साल कैद की सजा सुनाई गई थी. बता दें कि जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत, एक MLA को कम से कम दो साल के लिए जेल की सजा होने के चलते अयोग्य ठहराया जाता है. सोमनाथ को सजा होने की वजह से विधायक का पद छोड़ना पड़ता और मालवीय नगर सीट खाली हो जाती, लेकिन अब कोर्ट द्वारा सजा निलंबित कर दिए जाने के बाद सोमनाथ भारती फिर मालवीय नगर के विधायक बन गए हैं. वहीं स्पेशल जज विकास ढुल ने सोमनाथ भारती द्वारा दाखिल अपील को स्वीकार करते हुए कहा कि इस अपील को निपटारे में वक़्त लगेगा ऐसे में वे सजा पर रोक लगाते है. अदालत ने सजा पर रोक के साथ ही 20 हजार के व्यक्तिगत मुचलके व इतनी ही राशि की एक जमानती पेश करने पर जमानत दे दी है. भारत की सुरक्षा परिषद की सीट पर बिडेन के संयुक्त राष्ट्र के राजदूत उम्मीदवार लेंगे भाग डब्ल्यूएचओ की एक टीम कर रही है घातक कोरोना महामारी की उत्पत्ति की जांच जयललिता का आवास अब बना मेमोरियल, स्मारक के रूप में हुआ उद्घाटन