नई दिल्ली: दिल्ली कोर्ट ने राजद्रोह के आरोपी और पूर्व JNU स्टूडेंट शरजील इमाम के खिलाफ अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट (UAPA) के तहत दाखिल आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए उसे समन भेजा है. साथ ही पुलिस से राजद्रोह पर संज्ञान के लिए दिल्ली सरकार की स्वीकृति लेने के लिए कहा है. शरजील इमाम अभी असम की जेल में कैद है और उसे कोरोना है. कोर्ट ने आरोपी शरजील इमाम को एक सितंबर को हाजिर होने का आदेश भी दिया है. हालांकि, शरजील इमाम कोरोना से संक्रमित है, जिसके चलते यदि शरजील इमाम अदालत नहीं आ पाया, तो वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से उसकी पेशी होगी. वहीं, इस बीच दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया है कि उसने शरजील इमाम के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने के लिए दिल्ली सरकार से स्वीकृति मांगी है. हालांकि, अभी तक दिल्ली सरकार ने इसकी इजाजत नहीं दी है. इससे पहले दिल्ली पुलिस ने अपने आरोपपत्र में कहा था कि शरजील इमाम जामिया यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर देश विरोधी भाषण दे रहा था. शरजील इमाम ने नौजवानों को भड़काने की कोशिश की थी, जिसके बाद ही जामिया में हिंसा भड़की थी. दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि शरजील इमाम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बाहर भी मुल्क के टुकड़े करने की बात कर रहा था. शरजील इमाम के ऐसे कई वीडियो अपराध शाखा के हाथ लगे थे. इन वीडियो की वॉयस और शरजील की वॉयस के नमूने लिए गए थे, जो फॉरेंसिक जांच में मैच कर गए हैं. International Tiger Day पर CM YS Jagan ने जारी किया पोस्टर अंबाला में सुरक्षित लैंड हुए राफेल, रक्षा मंत्री राजनाथ स‍िंह बोले- IAF की युद्धक क्षमता में वक्त पर बढ़ोतरी हुई एक बार फिर भारतीय दवा को मिला डोनाल्ड ट्रम्प का समर्थन