नई दिल्ली: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगा मामले में आरोपी देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ तन्हा को रिहा करने का आदेश जारी कर दिया है। जी दरअसल कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की उस अर्जी को खारिज किया है, जिसमें पुलिस ने तीनों आरोपियों के पते के सत्यापन के लिए और समय मांगा था। इसी के साथ ही कोर्ट ने रिलीज वारंट तिहाड़ जेल भेजने के लिए कह दिया है। जी दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा UAPA के तहत आरोपी नताशा नरवाल समेत तीन आरोपियों को जमातन देने के हाईकोर्ट के फैसले को दिल्‍ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। वही दिल्‍ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और हाईकोर्ट के फैसले पर विचार करने की मांग की है। जी दरअसल दिल्ली दंगा मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने UAPA के तहत तीन आरोपी नताशा नरवाल, आसिफ इकबाल तन्हा और देवांगना कालिता को जमातन दे दी थी। बीते मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगो के तीनों आरोपियों को ज़मानत दे दी थी। बताया जा रहा है तीनों को 50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत मिली। वही दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत देते हुए यह कहा है कि, 'तीनों आरोपी देवंगाना कलिता, नताशा नारवाल और जामिया के स्‍टूडेंट आसिफ इकबाल तन्‍हा जांच में सहयोग करेंगे बिना कोर्ट की इजाजत के देश छोड़कर नहीं जाएंगे।' आपको बता दें कि नताशा को सीएए के विरोध में दिल्ली दंगों में प्लानिंग के तहत शामिल होने के आरोप में मई 2020 में गिरफ्तार किया गया था। जी दरअसल दिल्ली में 24 फरवरी 2020 को दंगा भड़क गया था और इस सांप्रदायिक हिंसा में 53 लोगों की मौत हो गई थी वहीं 200 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। हालाँकि अब दिल्ली दंगा मामले में जेल में बंद आरोपी नताशा नरवाल के साथ ही देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल तन्हा को भी जमानत दे दी गई है। महिला को दुष्कर्मी से बचाने आए दो युवकों ने किया सामूहिक दुष्कर्म रामायण के बाद एक बार फिर सागर प्रोडक्शन के साथ जुडेंगी शो की सीता, देखें नया अवतार स्वास्थ्य मंत्रालय ने यूएई के खिलाफ गंभीर यात्रा चेतावनी की जारी