नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में मंगलवार को भी वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के 396 पर रहने के साथ आज लगातार तीसरे दिन वायु गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ श्रेणी में दर्ज की गई है. प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार कई सख्त कदम उठा रही है, इसी कड़ी में अब दिल्ली परिवहन विभाग ने आदेश दिया है कि जिन वाहनों के पास पॉल्युशन सर्टिफिकेट नहीं मिला उनसे 10000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा. इस चालान के लिए दिल्ली में 400 से अधिक पेट्रोल पंप पर लगभग 1600 सिविल डिफेन्स वॉलेंटियर तैनात रहेंगे जिनके पास प्रदूषण सर्टिफिकेट चेक करने और चालान करने का अधिकार होगा. दिल्ली के जनपथ पेट्रोल पंप पर तैनात सिविल डिफेंस वॉलेंटियर बलबीर ने प्रदूषण सर्टिफिकेट चेक करने के तरीके और चालान के तरीके की पूरी जानकारी देते हुए बताया है कि जब कोई वाहन पेट्रोल पंप पर आता है, तो व्हीकल इनफॉर्मेशन नामक ऐप पर उसका नंबर डाला जाता है, जिसमें उस गाड़ी की पूरी डिटेल आ जाती है और पता चल जाता है कि गाड़ी ने प्रदूषण सर्टिफिकेट ले रखा है या नहीं. उन्होंने कहा कि प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं होने पर वाहन मालिक को उसी वक़्त पेट्रोल पंप पर प्रदूषण जांच केंद्र से गाड़ी का प्रदूषण करवाने के लिए कहा जाता है. गाड़ी का प्रदूषण नहीं करवाने पर उस गाड़ी की डिटेल गूगल शीट एप पर डाल दी जाती है. गूगल शीट एप पर वाहन का नंबर डाला जाता है, फिर सिविल डिफेंस वालंटियर का नाम लिखा जाता है. पेट्रोल पंप की लोकेशन भरी जाती है, पॉल्युशन है या नही, ये जानकारी भारी जाती है. उसके बाद वाहन दोपहिया है या चार पहिया, ये जानकारी लिखी जाती है. इसके बाद जो शख्स अपने वाहन के कागज नही दिखाता, उसकी जानकारी परिवहन विभाग को भेज देते हैं. इसके बाद परिवहन विभाग 10 हज़ार तक का चालान वाहन मालिक को पहुंचा देता है. उन्होंने बताया कि दिल्ली में लगभग 1700000 वाहन हैं, जिनका पास प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं है. जिन्होंने अपनी वाहनों का प्रदूषण नहीं कराया है, तो वह लोग पेट्रोल पंप पर जाते समय सावधान रहें, क्योंकि उनका 10000 रुपए तक का चालान हो सकता है. बिहार में भीषण सड़क हादसा, सुशांत सिंह राजपूत के 6 रिश्तेदारों की दर्दनाक मौत, 4 घायल खेल पुरस्कार पाने वालों को कोहली ने दी बधाई, यहाँ देखें सम्मानितों की पूरी सूची सोने-चांदी की कीमतों में आया उछाल, जानिए आज का नया भाव