नई दिल्ली: तय लिमिट से ज्यादा चेक-इन बैगेज ले जाने के एवज में वसूले जा रहे पेसो को लेकर फैसला देते हुए हाई कोर्ट ने इसे खारीच कर दिया है. डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने प्राइवेट एयरलाइन्स में 15 से 20 किलो के बीच एक्सेस चेक-इन बैगेज ले जाने पर 100 रुपए प्रति किलो के हिसाब से फीस वसूलने का सर्कुलर जारी किया था, किन्तु दिल्ली हाईकोर्ट ने तय लिमिट से ज्यादा चेक-इन बैगेज ले जाने के एवज में 100 रुपए फीस वसूलने पर याचिका को खारीच करते हुए इसे नहीं लेने को कहा गया है. जिसके बाद अब अतिरिक्त पैसा नहीं देना पड़ेगा. फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइन्स (FIA) ने DGCA के सर्कुलर के खिलाफ कोर्ट में अपील की थी. FIA की पिटीशन की पिछली सुनवाई के दौरान DGCA और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने कहा था कि सरकार ने पैसेंजर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है. एक्सेस बैगेज पर ज्यादा फीस वसूलने के बारे में मिली ढेर सारी शिकायतों के बाद यह फैसला लिया गया. बता दे कि पिछले साल DGCA ने सर्कुलर जारी कर कहा था कि एयरलाइन्स तय लिमिट से ज्यादा चेक-इन बैगेज पर पैसेंजर्स से 100 रुपए प्रति किलो का चार्ज लें. यह चार्ज 15 किलो से ज्यादा और 20 किलो तक के एक्सेस चेक-इन बैगेज पर लिया जा सकता है. हालांकि, 100 रुपए फिक्स होने से पहले यह चार्ज 220 से 350 रुपए के बीच था. किन्तु अब आपको 100 रूपये भी नहीं देना पड़ेंगे. पढ़िए देश-विदेश से जुड़ी छोटी-बड़ी ताज़ा खबरे न्यूज़ ट्रैक पर सीधे अपने मोबाइल पर एयरपोर्ट पर नियम भंग के जुर्माने में हुआ भारी इजाफा जल्द ही बेंगलूर शहर में शुरू होने वाली है हवा में उड़ने वाली टैक्सी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने दसवीं और बाहरवीं पास वालो के निकाली भर्ती