नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी आज पांचवें दिन भी जस की तस है। ऑक्सीजन की आपूर्ति में अड़चन पैदा करने पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने नाराजगी जताई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने शनिवार को कहा कि यदि केंद्र, राज्य या स्थानीय प्रशासन का कोई अधिकारी ऑक्सीजन की सप्लाई में अड़चन पैदा कर रहा है तो ‘हम उस व्यक्ति को लटका देंगे। जज विपिन सांघी और जज रेखा पल्ली की पीठ ने यह टिप्पणी महाराजा अग्रसेन अस्पताल की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान की है। अस्पताल ने गंभीर रूप से बीमार कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी को लेकर हाई कोर्ट का रुख किया है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा है कि वह बताए कि कौन ऑक्सीजन की सप्लाई को बाधित कर रहा है और कहा हम उस शख्स को लटका देंगे। पीठ ने कहा कि हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि वह स्थानीय प्रशासन के ऐसे अधिकारियों के बारे में केंद्र को भी जानकारी दे, ताकि वह उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सके। बता दें कि ऑक्सीजन के लिए दिल्ली में मारामारी मची हुई है। दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में शुक्रवार शाम ऑक्सीजन की कमी की वजह से 25 मरीजों की मौत हो गई थी। इस बात की जानकारी अस्पताल के वकील ने आज उच्च न्यायालय में दी। यहां कोरोना के 215 मरीज एडमिट है, जिसमें से कई ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। आज भी अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत है और कई मरीजों की जान पर खतरा मंडरा रहा है। रिलायंस 26 अप्रैल को लॉन्च करेगी 442 करोड़ रुपये का ओएफएस अनिल देशमुख के खिलाफ FIR दर्ज होने पर संजय राउत ने कही यह बात 31 मार्च को समाप्त तिमाही के लिए 219 करोड़ रुपये रहा M&M फाइनेंशियल सर्विसेज का शुद्ध लाभ