'एक हफ्ते में खाली करें मस्जिद और मदरसा..', दिल्ली हाईकोर्ट ने क्यों दिया ये आदेश ?

नई दिल्ली: एक ताजा घटनाक्रम में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और एक स्थानीय धार्मिक निकाय को निर्देश दिया है कि वे हजरत निजामुद्दीन क्षेत्र में एक मस्जिद और मदरसे को गिराए जाने की योजना के तहत उसकी जगह खाली करने के लिए कार्यवाहक को एक महीने का समय दें।

न्यायमूर्ति अमित शर्मा ने इस बात पर जोर दिया कि निर्धारित अवधि से आगे कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा, तथा उन्होंने याचिकाकर्ता, फैजयाब मस्जिद एवं मदरसा तथा अन्य संबंधित पक्षों के लिए स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित कर दी। हजरत निजामुद्दीन के सराय काले खां में आईएसबीटी बस डिपो के पास स्थित मस्जिद और मदरसे को दिल्ली धार्मिक समिति द्वारा अनधिकृत धार्मिक संरचनाओं के रूप में पहचाना गया, जिसके बाद कानूनी हस्तक्षेप किया गया। मस्जिद और मदरसे का प्रतिनिधित्व करने वाले याचिकाकर्ताओं ने डीडीए और दिल्ली पुलिस द्वारा आसन्न विध्वंस की धमकियों की वैधता और संवैधानिकता को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय से राहत मांगी। उन्होंने विध्वंस आदेश तक पहुंचने वाली निर्णय लेने की प्रक्रिया से संबंधित प्रासंगिक दस्तावेजों और सूचनाओं तक पहुंच की भी मांग की।

सुनवाई के दौरान, परिसर खाली करने के लिए समय सुरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया, न कि बलपूर्वक कार्रवाई को रोकने पर। अदालत ने एक महीने के भीतर साइट खाली करने के लिए केयरटेकर की प्रतिबद्धता को विधिवत दर्ज किया और याचिकाकर्ताओं से इस समयसीमा का पालन करने का आग्रह किया। परिणामस्वरूप, अदालत ने डीडीए और धार्मिक समिति को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ता या किसी भी संबद्ध पक्ष को परिसर खाली करने के लिए एक महीने का समय दें, ताकि अदालत के निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

यह निर्णय न्यायपालिका द्वारा कानूनी कार्यवाही की आवश्यकता और प्रभावित पक्षों के हितों के बीच संतुलन स्थापित करने के प्रयासों को रेखांकित करता है, तथा ऐसे मामलों में कानूनी प्रक्रियाओं और समयसीमाओं का पालन करने के महत्व पर प्रकाश डालता है।

शपथ लेते ही तिरुपति मंदिर पहुंचे सीएम नायडू, बोले- हिन्दू धर्म की अखंडता की रक्षा करूँगा

'वरिष्ठ नागरिकों को टिकट में छूट मिले..', रेल मंत्री को कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम का पत्र

अजीत डोभाल बने रहेंगे देश के NSA, प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव पीके मिश्रा को भी मिला सेवा विस्तार

Related News