ओला चला पायेगी केवल CNG कैब

नई दिल्ली : जानी-मानी टैक्सी कम्पनी ओला को आज दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है जिसके तहत अब ओला केवल CNG के जरिये ही अपनी कैब चला सकती है. जी हाँ, मामले में ओला के मालिक ने ANI टेक्नोलॉजी की तरफ से कोर्ट में पेश होकर यह भी कहा है कि आने वाले दो सप्ताह के भीतर ही उनके द्वारा कंपनी की सारी डीजल टैक्सियां हटा ली जाएगी. इसके साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट ने यह आदेश भी दिया कि टूरिस्ट टैक्सी को भी आल इंडिया परमिट के साथ सिटी में कैब्स के रूप में नहीं चलाया जा सकेगा.

आपको बता दे कि यह आदेश दिल्ली सरकार द्वारा ऍप बेस्ड टैक्सी के खिलाफ दायर की गई अर्जी की सुनवाई के दौरान दिया गया है. दिल्ली सरकार का यह मानना है कि लाइसेंस को अस्वीकार किये जाने के बाद भी ऍप बेस्ड टैक्सियां चलाई जा रही है. सरकार का यह भी कहना है कि टैक्सी कंपनी के द्वारा इस तरह का कोई आवेदन नहीं दिया गया है जिसमे इस तरह का जिक्र किया हो कि वह सरकार के द्वारा लगाये गए बैन का पालन कर रही हो.

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