दिल्ली हाई कोर्ट ने पलटा एयर इंडिया का आदेश, पायलटों को लेकर दिए ये निर्देश

दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय विमानन कंपनी एयर इंडिया के बीते साल नौकरी से निकाले गए सभी विमान चालकों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने कंपनी के बीते साल के फैसले को मंगलवार को पलट दिया तथा उनकी पुनर्बहाली के आदेश दिए। वही इस सिलसिले में जस्टिस ज्योति सिंह ने एयर इंडिया को यह निर्देश दिए। 

साथ ही अपने आदेश में उन्होंने कहा कि इन विमान चालकों को पुराने भत्ते भी देने होंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुबंध पर काम करने वाले विमान चालकों के अनुबंध को भविष्य में बढ़ाने का फैसला एयर इंडिया उनके कामकाज के आधार पर लेगी। कोर्ट ने कहा कि मामले में विस्तृत आदेश बुधवार को ही उपलब्ध हो सकेंगे। कोर्ट ने यह आदेश विमान चालकों की तरफ से दाखिल 40 से ज्यादा याचिकाओं पर दिया, जिनकी नौकरी एयर इंडिया ने बीते साल 13 अगस्त को ख़त्म कर दी थी।

कोरोना वायरस महामारी के बीच सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया ने अपने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। एयर इंडिया के यात्री बगैर किसी अतिरिक्त शुल्क के यात्रा की दिनांक, उड़ान संख्या और सेक्टर में परिवर्तन कर सकते हैं। यह ऑफर ग्राहकों के लिए 30 जून 2021 तक उपलब्ध है। ध्यान हो कि एयर इंडिया के यात्री सेवा प्रणाली प्रदाता एसआईटीए ने इस साल फरवरी में एक साइबर हमले का सामना किया। इसके कारण 45 लाख यात्रियों के निजी डाटा लीक हो गए। यात्रियों के क्रेडिट कार्ड के साथ हैकरों ने व्यक्तिगत जानकारियां भी चुराई।

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