नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में लोअर कोर्ट में सुनवाई पर रोक लगाते हुए सोमवार को मामले में आरोपी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और अन्य से भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर जवाब मांगा। दरअसल, भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने नेशनल हेराल्ड मामले में लोअर कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। लोअर कोर्ट ने उनकी याचिका में पेश किए गए प्रमुख प्रमाणों के आधार पर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनके बेटे राहुल गांधी एवं अन्य के खिलाफ केस चलाए जाने की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। जस्टिस सुरेश कैत ने सोनिया और राहुल गांधी, AICC महासचिव ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और 'यंग इंडिया' (YI) से 12 अप्रैल तक स्वामी की याचिका पर जवाब देने के लिए कहा है। भाजपा सांसद की तरफ से पेश हुए वकील सत्या सभरवाल और गांधी परिवार तथा अन्य की तरफ से पेश हुए वकील तरन्नुम चीमा ने हाई कोर्ट के नोटिस जारी करने की और सुनवाई 12 अप्रैल तक स्थगित करने की पुष्टि की थी। सुब्रमण्यम स्वामी ने लोअर कोर्ट में दायर निजी आपराधिक शिकायत में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा अन्य लोगों पर नेशनल हेराल्ड के माध्यम से धोखाधड़ी एवं अनुचित तरीके से धन हासिल करने की साजिश रचने का आरोप लगाया था। राष्ट्रीय आपदा टीम तपोवन सुरंग में अब भी कर रहे है खोज सुप्रीम कोर्ट ने 24,713 करोड़ रुपये की अंतरिम राहत के लिए अमेजन की याचिका पर नोटिस किया जारी सोने की कीमत में फिर आया निखार, यहाँ देखें गोल्ड के फ्यूचर प्राइस