नई दिल्ली: दिल्ली में वैक्सीन की कमी को लेकर बुधवार को उच्च न्यायालय ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार से सख्त सवाल पूछे हैं। अदालत ने कोवाक्सीन की कमी के बाद भी खोले गए ढेर सारे टीकाकरण केंद्रों को लेकर भी सवाल किया है। उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार से कहा कि, अगर आप कोवाक्सीन की दूसरी डोज़ मुहैया नहीं करा सकते, तो इसने जोर-शोर से टीकाकरण केंद्र क्यों आरंभ किए गए। कोर्ट ने आगे यह भी पूछा है कि, क्या आप कोवाक्सीन की पहली डोज़ लेने के बाद छह सप्ताह की समय सीमा ख़त्म होने से पहले लोगों को दूसरी खुराक उपलब्ध करा सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को कहा कि अगर दिल्ली सरकार यह सुनिश्चित नहीं कर सकती कि लोगों को निर्धारित समय सीमा में कोवाक्सीन की दोनों डोज़ मिल जाएंगी, तो जोर-शोर से इतने टीकाकरण केंद्र शुरू नहीं करने चाहिए थे। जस्टिस रेखा पल्ली ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करते हुए यह बताने के लिए कहा कि क्या वह कोवाक्सीन की पहली खुराक ले चुके लोगों को छह हफ्ते की समय सीमा समाप्त होने से पहले दूसरी खुराक मुहैया करा सकते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में कोवाक्सीन और कोविशील्ड की दोनों खुराक उपलब्ध कराने का आग्रह करने वाली दो याचिकाओं पर केंद्र को भी नोटिस जारी किया है। फिल्म निर्माता रमेश सिप्पी और डेविड लीन को समर्पित किया प्रियदर्शन ने अपना राष्ट्रीय पुरस्कार 'मैगी' को लेकर फिर आई बुरी खबर, Nestle ने खुद माना- ये सेहत के लिए अच्छी नहीं कच्चे तेल की कीमत में तीन महीने में आया सबसे अधिक उछाल