दिल्ली हाईकोर्ट ने डीएमआरसी से ज़वाब तलब किया

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने मेट्रो स्टेशनों के अंदर यात्रियों को नि:शुल्क पेयजल एवं शौचालय की सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराने पर दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) पर नाराजगी जाहिर करते हुए निगम की मानवीय समस्याओं की समझ पर सवाल उठाए. कोर्ट ने अगली पेशी पर ज़वाब के साथ हाजिर होने को कहा है.

उल्लेखनीय है कि न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और ए के चावला की पीठ ने डीएमआरसी से कई तीखे सवाल करते हुए पूछा कि क्या आप पानी / शौचालय सुविधा मुहैया नहीं कराने की नीति पश्चिम से लेकर आए हैं?इस नीति के पीछे कौन सी सोच है. बता दें कि एकल पीठ के एक आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने यह टिप्पणी की. एकल पीठ ने आदेश दिया था कि मेट्रो में सफर करने वाले यात्री को नि:शुल्क पेयजल का नहीं पेयजल का अधिकार है .

बता दें कि कोर्ट ने इस अपील पर डीएमआरसी को नोटिस भी जारी कर नौ मई तक जवाब माँगा है .पीठ ने डीएमआरसी से कहा कि वह यात्रियों को नि:शुल्क पेयजल मुहैया नहीं कराने की नीति से जुड़े दस्तावेज पेश करे. नौ मई को ही मामले की अगली सुनवाई होगी. दूसरी खास बात यह कि शुक्रवार को होली के दिन दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर दोपहर ढाई बजे से सेवा शुरू होगी. वहीं मेट्रो फीडर बस सेवाएं पूरे दिन उपलब्ध नहीं रहेंगी.दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने यह जानकारी दी .

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