स्कूल की बढ़ती फीस पर लगेगी लगाम, आज सुनवाई करेगा दिल्ली उच्च न्यायालय

नई दिल्ली: गैर सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों की फीस वृद्धि पर रोक के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय आज सुनवाई करेगा. पिछली सुनवाई में न्यायमूर्ति एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति आईएस मेहता की डिवीजन बेंच ने अपने सिंगल बेंच के उस आदेश पर 8 अप्रैल तक अंतरिम रोक लगा दी थी, जिसमें सिंगल बेंच ने निजी स्कूलों में फीस वृद्धि की इजाजत दी थी. 

चीन से आयात में नजर आई गिरावट, निर्यात में मजबूती   वहीं निजी स्कूलों का कहना था कि उन्हें सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार अध्यापकों और अन्य स्टाफ को वेतन देने के लिए फीस बढ़ाने की आवश्यकता है. दिल्ली उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने यह आदेश केजरीवाल सरकार की पुनर्विचार याचिका पर दिया था. उच्च न्यायालय ने गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूल एक्शन कमेटी को भी नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया था.

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आपको बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच ने दिल्ली सरकार के 13 अप्रैल 2018 के सर्कुलर को ख़ारिज करते हुए निजी स्कूलों को 15 मार्च को फीस वृद्धि की इजाजत दी थी. दिल्ली सरकार के सर्कुलर जारी करते हुए कहा गया था कि जो स्कूल सरकारी जमीन पर चल रहे हैं, वह शिक्षा निदेशालय की इजाजत के बगैर फीस वृद्धि नहीं कर सकते, यह आदेश सिर्फ उन स्कूलों के लिए था जो सरकार से रियायती दरों पर मिली जमीन पर संचालित हो रहे हैं.

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