हाईकोर्ट ने लगाई दिल्ली सरकार की अधिसूचना पर रोक

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को करारा झटका देते हुए नर्सरी दाखिले पर जारी की गई अधिसूचना पर रोक लगा दी है.

उल्लेखनीय है कि दिल्ली सरकार ने अपनी अधिसूचना में निजी स्कूलों को नेबरहुड क्राइटेरिया अर्थात स्कूल के नजदीक रहने वाले बच्चों  को प्रवेश में प्राथमिकता देने के निर्देश  दिए थे.दिल्ली सरकार का कहना था कि जो स्कूल डीडीए से जमीन लेकर बने हैं, उन्हें ये आदेश मानना होगा. इस फैसले को निजी स्कूलों ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.जिसमें फैसला उनके पक्ष में गया है.

आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की इस अधिसूचना से करीब 298 निजी स्कूल प्रभावित हो रहे थे. स्कूलों का तर्क था कि जब डीडीए ने जमीन दी थी तब इस तरह की कोई शर्त नहीं रखी गई थी.जबकि उधर, दिल्ली सरकार को आर्थिक रूप से कमजोर तबके (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के तहत निजी स्कूलों में नर्सरी की 31 हजार सीटों के लिए अब तक एक लाख से ज्यादा ऑनलाइन आवेदन मिले हैं. राष्ट्रीय राजधानी में 1,500 से ज्यादा निजी स्कूलों में नर्सरी दाखिले की प्रक्रिया 2 जनवरी से शुरू हो गई है.

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