भोपाल। मध्यप्रदेश कैबिनेट में मंत्री डाॅ. नरोत्तम मिश्रा के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दिए जाने के खिलाफ उनके द्वारा दायर की गई याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय की युगलपीठ में आज सुनवाई होगी। यह मामला पेड न्यूज़ से जुड़ा है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर, दिल्ली उच्च न्यायालय की युगलपीठ द्वारा सुनवाई की जा रही है। मामले की पिछली सुनवाई 21 सितंबर को हुई थी। मंत्री नरोत्तम मिश्रा को लेकर, विरोधी दल के प्रत्याशी राजेंद्र भारती ने चुनाव आयोग में शिकायत की थी और उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की थी। मंत्री नरोत्तम मिश्रा को लेकर चुनाव आयोग ने 23 जून 2017 को घोषणा की थी कि, वे 3 साल के लिए चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। वे अयोग्य घोषित रहेंगे। जिसके खिलाफ मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्यपीठ और ग्वालियर खंडपीठ में याचिका दायर की। नरोत्तम मिश्रा ने सर्वोच्च न्यायालय में भी अपील की। अब इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सुनवाई करने का आदेश दिया है। राजेंद्र भारती ने अपील की थी कि, इस मामले को दिल्ली उच्च न्यायालय में ट्रांसफर किया जाना चाहिए। चुनाव आयोग की रोक के चलते नरोत्तम मिश्रा मध्यप्रदेश विधानसभा के विभिन्न सत्रों में भाग नहीं ले पाए थे साथ ही, राष्ट्रपति चुनाव में भी वे मतदान नहीं कर पाए थे। सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के बाद भी उन्हें चुनाव में भागीदारी नहीं करने दी गई। दुर्गा पूजा के बाद इस्तीफा देंगे मुकुल रॉय भाजपा में शामिल हो सकते हैं नारायण राणे कांग्रेस के हाथ से छिटक सकती है राज्यसभा संसदीय समिति की कमान