नई दिल्ली: दिल्ली के बहुचर्चित शराब घोटाले में फंसे पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आगे जमानत मिलेगी या जेल ? यह कल यानी 5 जून को स्पष्ट हो जाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय कल यानी सोमवार को सिसोदिया की पत्नी की बीमारी का हवाला देते हुए दाखिल की गई अंतरिम जमानत याचिका पर आदेश पारित कर सकता है। सिसोदिया ने हाल ही में अपनी पत्नी की बीमारी का हवाला देते हुए छह हफ्ते की बेल मांगी है। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने शनिवार को विशेष सुनवाई के दौरान पेश की गई दलीलों पर गौर करने के बाद LNJP अस्पताल से सिसोदिया की पत्नी सीमा की ताजा मेडिकल रिपोर्ट मांगते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। सिसोदिया की पत्नी को शनिवार सुबह एडमिट कराया गया था। ED के वकील जोहैब हुसैन ने शनिवार को सिसोदिया की पत्नी के मेडिकल मामले के संबंध में एक रिपोर्ट पेश की और उनकी अंतरिम जमानत याचिका का विरोध किया। वकील जोहैब ने कहा कि पहले की प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट और वर्तमान प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट एक समान हैं। उनकी सेहत में कोई खास परिवर्तन नहीं आया है। ED के वकील जोहैब ने कोर्ट में कहा कि सिसोदिया के पास मंत्री के तौर पर 18 विभाग थे और उनके पास अपनी पत्नी से मिलने का वक़्त नहीं था। अब वह जमानत पाने के लिए ये सब आधार गढ़ रहे है। ओमान में 'नरक' भोग रहीं थी 24 पंजाबी महिलाएं, वापस लाया गया भारत, महिलाओं ने सुनाई दर्दभरी दास्तां 'बहस करनी हो तो घर में कीजिए, कुछ चीज़ें राजनीति से ऊपर होती हैं..', राहुल गांधी का नाम लिए गए जयशंकर ने दी नसीहत किस कारण हुआ ओडिशा का दर्दनाक ट्रेन हादसा ? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बता दी वजह !