वाहन चालक हो जाएं सावधान ! हॉर्न बजाने पर कट सकता है 12000 रुपए का चालान

नई दिल्ली: अब हॉर्न बजाना भी आपको महंगा पड़ सकता है. इसके लिए मोटर वाहन एक्ट में किए गए संशोधन के तहत आप पर 12,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. बाइक, कार या कोई भी अन्य वाहन यदि प्रेशर हॉर्न का प्रयोग करता है, तो मोटर वाहन ऐक्ट के तहत उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है. मोटर वाहन ऐक्ट के नियम 39/192 के मुताबिक, प्रेशर हॉर्न के इस्तेमाल पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान है. वहीं, यदि आपने प्रतिबंधित या साइलेंस जोन में यह हॉर्न बजाया है, तो और 2,000 रुपये का जुर्माना आप पर लगाया जा सकता है. इसलिए इतने भारी जुर्माने से बचने के लिए समझदारी से हॉर्न का प्रयोग करें.

अभी तक बाइक या स्कूटर/स्कूटी चालक हेलमेट को किसी भी पाकर बस सिर में लगाकर अपने आप को चालान से सुरक्षित समझते थे, मगर अब यदि उनके हेलमेट की स्ट्रिप खुली मिली, तो उन पर जुर्माना लगा दिया जाएगा. इस उल्लंघन के तहत ड्राइवर पर 1,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है. ऐसा मोटर वाहन ऐक्ट के 194डी के किया जाएगा. इसके साथ ही यदि हेलमेट BSI मार्क्ड नहीं है तो भी आप से 194डी के तहत ही 1,000 का जुर्माना वसूला जा सकता है. यानी हेलमेट पहनने के बाद भी यदि ये कमियां उसमें पाई गईं, तो भी आप पर जुर्माना लगाया जाएगा.

चालान के बारे में ऐसे पता करें:-

आप https://echallan.parivahan.gov.in पर विजिट करें. यहां आपको चेक चालान स्टेटस का ऑप्शन चुनना होगा. इसके बाद आपको चालान नंबर, वाहन नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर का ऑप्शन दिखाई देगा. वाहन नंबर का विकल्प चुनने के बाद मांगी गई आवश्यक जानकारी को भरें. इसके बाद गेट डिटेल पर क्लिक करें. आपके चालान का स्टेटस आपके सामने होगा. इसके अलावा आप इसी वेबसाइट से अपने चालान की राशि ऑनलाइन जमा भी कर सकते हैं.

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