लापता छात्र की तलाश पर हाई कोर्ट ने ये कहां

नई दिल्ली; कुछ समय पहले खबर आई थी जेएनयू के छात्र नजीब अहमद अचानक से कही गायब हो गया है, वही उसकी तलाश में जुटी पुलिस ने हाईकोर्ट को एक बार फिर कहा है,  कि उसे एबीवीपी के छात्रों और नजीब के दोस्तों का पॉलीग्राफ कराने मे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इस पर दोनों पक्षो में सहमति होना ज़रूरी है. साथ ही एबीवीपी के छात्रों का कहना है कि पुलिस सिर्फ उनका ही पॉलीग्राफ टेस्ट कराना चाहती है, नजीब के दोस्तों का नहीं.

बता दे की  हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा है कि 22 फरवरी को पटियाला कोर्ट में होने वाली सुनवाई में पुलिस ये साफ करे कि इस मामले में कौन-कौन छात्र पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं और कौन नहीं. हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई 16 मार्च को दोबारा करेगा. उसके बाद कहां कि अगर जांच में पुलिस को कुछ सुराग नहीं मिल रहा तो वो पॉलीग्राफ टेस्ट करा सकती है. 

ज्ञात हो आपको  नजीब 15 अक्टूबर, 2016 में लापता हुआ था और तभी से पुलिस इसकी जाँच पड़ताल में जुटी है. लेकिन अभी तक उसे कोई सुराग नही मिल पाया है 

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