नई दिल्ली: दिल्ली दंगों में आरोपी पिंजरा तोड़ समूह की मेंबर देवांगना कलिता को दिल्ली उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी है. उच्च न्यायालय ने उन्हें 25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत प्रदान की है. देवांगना कलिता पर आरोप है कि जाफराबाद इलाके में हुए दंगों को उकसाने में उनका हाथ है. देवांगना कलिता का नाम दिल्ली दंगों से संबंधित 4 प्राथमिकी में दर्ज है. कलिता को ये बेल FIR No. 50/2020 में मिली है. ये प्राथमिकी जाफराबाद पुलिस थाने में दर्ज की गई थी. देवांगना कलिता को मई 2020 में गिरफ्तार किया गया था. इस समय वो तिहाड़ जेल में बंद हैं. दिल्ली उच्च न्यायालय के सिंगल जज बेंच सुरेश कैत ने देवांगना कलिता को जमानत देने के निर्देश दिए हैं. इससे पहले 30 अगस्त को दिल्ली की एक कोर्ट ने देवांगना की जमानत याचिका ठुकरा दी थी. कोरोना ने निर्देश दिया है कि देवांगना कलिता किसी भी तरह से साक्ष्यों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से छेड़छाड़ नहीं करेंगी. देवांगना कलिता और उसके ग्रुप की मेंबर नताशा को इस साल मई में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अरेस्ट किया था. दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ IPC की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया था. देवांगना कलिता को अभी तक उनके खिलाफ दर्ज 4 FIR में से दो में से जमानत दी जा चुकी है. प्रायोरिटी प्लान पर विवाद, TRAI ने वोडाफोन आइडिया को दी 4 सितम्बर तक की मोहलत पेट्रोल की कीमतों में फिर हुआ इजाफा, डीज़ल के भाव स्थिर इलाहबाद HC का फरमान- डॉ कफील पर NSA लगाना गैरकानूनी, फ़ौरन रिहा किया जाए