नई दिल्ली: पहलवान सागर की हत्या मामले में फरार मुख्य आरोपी ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार की तरफ से रोहिणी कोर्ट में दायर की गई अग्रिम जमानत याचिका पर आज अभियोजन व बचाव पक्ष की जिरह पूरी हो गई है। सुशील को जमानत मिलेगी या जेल होगी, रोहिणी कोर्ट ने यह फैसला लेने को शाम 4 बजे तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने छत्रसाल स्टेडियम में 23 वर्षीय सागर राणा मर्डर केस में सुशील कुमार व अन्य के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश हुए सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव ने अदालत को बताया कि सुशील कुमार का पासपोर्ट जब्त नहीं किया गया है, हमने पासपोर्ट इसलिए रखा था, क्योंकि हमें आशंका थी कि वह देश से बाहर भाग सकते हैं। बता दें कि छत्रसाल स्टेडियम में 4 मई 2021 को जूनियर चैंपियनशिप विजेता सागर कुमार और उनके दो दोस्तों के साथ दूसरे पहलवानों ने मारपीट की थी। बाद में सागर ने फुम तोड़ दिया। उनके साथियों ने बताया कि घटना के वक़्त सुशील कुमार वहीं मौजूद थे। इसके बाद मॉडल टाउन में इस बाबत प्राथमिकी की गई। रोहिणी के विशेषज्ञों ने सबूत भी जुटाए। किन्तु, जब दिल्ली पुलिस सुशील कुमार के घर पहुँची तो वे वहाँ से गायब थे। उसके बाद से ही उनकी खोजबीन जारी है। उनके ख़िलाफ़ पिछले सप्ताह लुकआउट नोटिस भी जारी हुआ था। लंबे लॉकडाउन के बाद ग्रीस ने फिर से खोली अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के लिए सीमा मासिक बुलेटिन में बोला RBI- कोरोना की दूसरी लहर से डिमांड में गिरावट प्रेग्नेंट महिलाओं की मदद के लिए अनुष्का शर्मा ने शेयर किया हेल्पलाइन नंबर