नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों चलने के नियम जल्द ही बदलने वाले हैं. 1 अप्रैल से दिल्ली की 15 चुनिंदा सड़कों पर बसों और मालवाहक वाहनों के लिए लेन संबंधी अनुशासन को सख्ती से लागू करेगा. इसके लिए दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने 15 सड़कों को चिन्हित किया है. लेन का उल्लंघन करने वाले चालकों को 10,000 रुपये तक का जुर्माना और छह माह तक की कैद की सजा का सामना करना पड़ सकता है. परिवहन विभाग द्वारा जारी बयान के मुताबिक, यातायात पुलिस के साथ, परिवहन विभाग सिर्फ बसों और मालवाहक वाहनों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले विशेष लेन को निर्धारित करेगा, जहां ऐसे वाहन सुबह आठ बजे से रात 10 बजे तक चल सकेंगे. इसके अनुसार, शेष समय के दौरान अन्य वाहनों को इन विशेष लेन पर चलने की इजाजत दी जा सकती है. हालांकि, बसें और माल ढोने वाले वाहनों को अपनी विशेष लेन पर ही चलना होगा. बता दें कि इसके तहत कुल 46 प्रमुख सड़कों को चिन्हित किया गया है, मगर पहले चरण में 15 सड़कों पर यह नियम लागू होगा. जिन सड़कों की पहचान की गई है उसमें मोतीबाग से द्वारका मोड़, महरौली-बदरपुर रोड, आश्रम चौक से बदरपुर रोड, जनकपुरी से मधुबन चौक, ब्रिटानिया चौक से धौला कुआं, बादली से बवाना, नेहरू प्लेस से सुब्रतो पार्क शामिल है. 'कोरोना के नए वेरिएंट से बढ़ा जोखिम', WHO की बड़ी चेतावनी नहीं रहा भारतीय न्यायपालिका का एक मजबूत स्तम्भ, पूर्व CJI रमेशचंद्र लाहोटी का दुखद निधन NDA में एक साथ ट्रेनिंग लेंगे महिला-पुरुष कैडेट्स, जानिए पूरी जानकारी