तिरुपति लड्डू विवाद की CBI जांच की मांग..! जानिए क्या बोली सुप्रीम कोर्ट?

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति मंदिर के लड्डू बनाने में पशु चर्बी के इस्तेमाल के आरोपों की सीबीआई जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया। यह याचिका सामाजिक कार्यकर्ता और ‘ग्लोबल पीस इनिशिएटिव’ के अध्यक्ष केए पॉल ने दायर की थी। अदालत ने कहा कि इस तरह के निर्देश नहीं दिए जा सकते, क्योंकि इसे सभी धार्मिक स्थानों के लिए एक अलग व्यवस्था बनाने के रूप में देखा जाएगा। 

पॉल ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि तिरुपति लड्डू बनाने में भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन हो रहा है, और उसने सीबीआई से व्यापक जांच की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले तिरुपति लड्डू में पशु चर्बी के इस्तेमाल के आरोपों की जांच के लिए 5 सदस्यीय एक स्वतंत्र एसआईटी का गठन किया था। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अदालत का इस्तेमाल राजनीति के लिए नहीं किया जा सकता। 

पॉल ने यह भी कहा था कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू पर आरोप थे कि उन्होंने मिलावटी घी और घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया, जिससे भक्तों में चिंता बढ़ी और प्रसाद की पवित्रता पर सवाल उठे। इस मामले में तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) के नवनियुक्त अध्यक्ष बीआर नायडू ने बयान दिया था कि भगवान वेंकटेश्वर के निवास में काम करने वाले सभी लोग हिंदू होने चाहिए। उन्होंने आंध्र प्रदेश सरकार से बात करने का विचार व्यक्त किया कि क्या अन्य धर्मों के कर्मचारियों को अन्य विभागों में भेजा जाए या उन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दी जाए।

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