प्रदूषण के कारण ऑनलाइन सुनवाई की इजाजत..! सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे कपिल सिब्बल

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए भारत के प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने मंगलवार को सभी न्यायाधीशों से कहा है कि जहाँ संभव हो, वहाँ डिजिटल माध्यम से मामलों की सुनवाई की अनुमति दी जाए। यह कदम प्रदूषण से राहत देने और स्थिति को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। 

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई शुरू होते ही ‘सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन’ (SCBA) के अध्यक्ष कपिल सिब्बल और अन्य वकीलों ने दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण की गंभीर समस्या का जिक्र किया। सिब्बल ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण से बाहर हो चुका है और इससे निपटने के लिए तुरंत प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। अन्य वकीलों, जिनमें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और गोपाल शंकरनारायणन शामिल हैं, ने भी सिब्बल का समर्थन किया।

प्रधान न्यायाधीश ने वकीलों की बात सुनते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही न्यायाधीशों को डिजिटल सुनवाई की अनुमति देने के लिए कह चुका है। उन्होंने बताया कि अदालतों में ऑनलाइन सुनवाई की सुविधा पहले से मौजूद है और इसका अधिक से अधिक उपयोग किया जा सकता है। सॉलिसिटर जनरल ने भी इस बात का समर्थन किया कि सुप्रीम कोर्ट को डिजिटल सुनवाई को प्राथमिकता देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के ‘अत्यधिक गंभीर’ स्तर पर पहुंचने पर कड़ा रुख अपनाया। अदालत ने दिल्ली और एनसीआर के राज्यों को ग्रैप (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) के चौथे चरण के तहत प्रतिबंध सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह प्रतिबंध अगले आदेश तक जारी रहेंगे। 

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, सोमवार सुबह दिल्ली का AQI 484 दर्ज किया गया, जो इस मौसम का सबसे खराब स्तर था। कुछ इलाकों में यह 500 के पार पहुँच गया, जो प्रदूषण के गंभीर स्तर को दर्शाता है। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की बिगड़ती स्थिति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक ओर डिजिटल माध्यम से सुनवाई की सलाह दी है, तो दूसरी ओर प्रशासन को तुरंत प्रभावी कदम उठाने का निर्देश दिया है। यह कदम आम जनता को राहत देने और स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए अहम है।

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