राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने की मांग, 19 दिसंबर तक जवाब देगी केंद्र सरकार

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट में सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ी याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि वह इस बात पर विचार कर रही है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जाए या नहीं। केंद्र सरकार ने कहा कि वह 19 दिसंबर तक अपने फैसले की जानकारी कोर्ट को देगी। भारत के डिप्टी सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडे ने कोर्ट को बताया कि मंत्रालय को राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता को लेकर नागरिकता रद्द करने की मांग की जानकारी मिली है और इस पर प्रक्रिया चल रही है। इससे पहले, 24 अक्टूबर को लखनऊ बेंच में राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हो चुकी थी।

इस याचिका में राहुल गांधी के विदेशी नागरिक होने का दावा किया गया था, और कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से इस मामले में जानकारी मांगी थी। इस मामले की शुरुआत जुलाई 2024 में एस विग्नेश शिशिर नामक याचिकाकर्ता द्वारा हुई थी, जिन्होंने इस मुद्दे को लेकर याचिका दायर की थी। उन्होंने दावा किया था कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। इससे पहले, इसी याचिकाकर्ता की याचिका कोर्ट ने यह कहकर खारिज कर दी थी कि वह अपनी शिकायत सक्षम प्राधिकारी के पास दाखिल कर सकते हैं। बाद में, जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो शिशिर ने फिर से याचिका दायर की। 

शिशिर ने अपनी याचिका में सीबीआई जांच की मांग करते हुए राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता के आधार पर उनकी भारतीय नागरिकता रद्द करने की अपील की है।

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