पुराने नोट बदलने की समय सीमा पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और RBI से मांगा जवाब

नई दिल्ली : नोटबंदी के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्यों न पुराने नोट बदलने की समय सीमा सभी के लिए 31 मार्च कर दी जाए ? कोर्ट ने केंद्र सरकार और RBI को नोटिस जारी कर शुक्रवार 10 मार्च तक जवाब मांगा है.

गौरतलब है कि इस सम्बन्ध में दाखिल जनहित याचिकाओं में कहा गया है कि पहले प्रधानमंत्री और RBI ने घोषणा की थी कि जो लोग किसी भी वजह से पुराने नोट जमा नहीं कर पाए वे 31 मार्च तक RBI में जमा करा सकते हैं, लेकिन बाद में यह सीमा 30 दिसंबर 2016 तक ही कर दी गई जबकि 31 मार्च 2017 तक यह छूट NRI को ही दी गई है.याचिका में मांग की गई है कि वह सभी के लिए पुराने नोट जमा करने की सीमा 31 मार्च तक करे.इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और रिजर्व बैंक से 10 मार्च तक जवाब माँगा है.

स्मरण रहे कि मोदी सरकार ने कालाधन, नकली मुद्रा और आतंकी फण्ड से निपटने के लिए 8 नवंबर को 500 और 1000 के पुराने नोटों पर प्रतिबन्ध लगा दिया था.इसके बाद से लोगों ने अपने पुराने नोटों को बैंक में जमा कराना शुरू कर दिया था.सरकार ने पुराने नोटों को जमा करने की अंतिम तिथि पहले 31 मार्च बताई थी, जिसे फिर 31 दिसंबर कर दिया गया. जबकि एनआईआर के लिए यह सीमा 31 मार्च रखी गई.इसी भेदभाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई.

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