नई दिल्ली: यदि आपने भी नोटबंदी के बाद एक मुश्त राशि अपने बैंक खातों में जमा करवाई है तो उसका विवरण तैयार कर लें क्योंकि, इस बार आयकरदाताओं से उनके द्वारा नोटबंदी के दौरान जमा कराई गई राशि का ब्योरा भी मांगा जाएगा. नए आयकर रिटर्न (आईटीआर) में कर अधिकारी ये ब्योरा मांगेंगे. इस बारे में बताया गया कि कर अधिकारियों ने एक नया कॉलम बनाया है. इसमें किसी व्यक्ति या इकाई द्वारा पिछले साल 8 नवंबर से 30 दिसंबर के दौरान जमा कराई गई राशि का ब्योरा देने को कहा जाएगा.यही नही सूत्रों ने संकेत दिया कि यह नया कॉलम वेतनभोगियों के लिए सबसे सुगम फार्म आईटीआर-एक/ सहज में भी जोड़ा जाएगा. बता दें कि इस नए कॉलम को शामिल करने का उद्देश्य किसी व्यक्ति या इकाई द्वारा जमा कराई गई पूरी राशि का ब्योरा लेना है और इसमें कोई सीमा नहीं है. उन्होंने कहा कि नए आईटीआर में करदाताओं को अपना आधार नंबर बताना अनिवार्य कर दिया गया है.आधार के जरिये आईटीआर का ई-सत्यापन जारी रहेगा. यह भी देखें आय घोषणा योजना में पहली किश्त के चूककर्ताओं को कोई राहत नहीं 1 अप्रैल से लागू होंगे आयकर के ये 10 नियम