डेरा सच्चा सौदा के राम रहीम को फिर मिली जेल से छुट्टी, 21 दिन की फरलो मंजूर

चंडीगढ़: हरियाणा की सिरसा स्थित अपने आश्रम में दो महिला अनुयायियों के साथ बलात्कार के मामले में 20 साल की जेल की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को मंगलवार को 21 दिन की छुट्टी दे दी गई। मंगलवार सुबह 6:30 बजे जेल से रिहा हुए स्वयंभू बाबा को उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में डेरा के आश्रम में रखा जाएगा।  पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में उल्लेखनीय अनुयायियों वाले 56 वर्षीय राम रहीम को विभिन्न कारणों से आठ बार जेल से छुट्टी पर रिहा किया जा चुका है, जिसमें उनकी बीमार मां से मिलने की अपील भी शामिल है।

राज्य के नियमों के अनुसार, फरलो, सजा का निर्धारित भाग पूरा करने के बाद कैदी की अल्पावधि रिहाई है। सिंह की नवीनतम छुट्टी पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा उस याचिका के निपटारे के कुछ दिनों बाद हुई है, जिसमें उन्हें अस्थायी रिहाई दिए जाने को चुनौती दी गई थी। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (SGPC) द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि इस पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा बिना किसी "मनमानी या पक्षपात" के विचार किया जाना चाहिए। इससे पहले 29 फरवरी को उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया था कि वह उसकी अनुमति के बिना डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को आगे पैरोल न दे।

इससे पहले जून में सिंह ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर 21 दिन की छुट्टी देने का निर्देश देने की मांग की थी। सिंह अपनी दो शिष्याओं से बलात्कार के आरोप में 20 साल की सज़ा काट रहा है और हरियाणा के रोहतक जिले की सुनारिया जेल में बंद है। उसे 2017 में सज़ा सुनाई गई थी। डेरा प्रमुख और तीन अन्य को 16 साल से अधिक पहले एक पत्रकार की हत्या के लिए 2019 में भी दोषी ठहराया गया था। मई में, उच्च न्यायालय ने सिंह और चार अन्य को 2002 में संप्रदाय के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में "दोषपूर्ण और अस्पष्ट" जांच का हवाला देते हुए बरी कर दिया था।

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