नई दिल्ली: भारतीय पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने दिल्ली हाई कोर्ट पर याचिका दायर करते हुए एक मोबाइल कंपनी पर आरोप लगाया है कि वह दिसंबर 2012 में समाप्त हुए एग्रीमेंट के बावजूद भी उन्हें ब्रांड एंबेसडर के रूप में पेश कर रही. वही धोनी द्वारा लगाई गई इस याचिका पर कोर्ट ने मोबाइल कंपनी के शीर्ष अधिकारियों की खिंचाई की है. वही न्यायमूर्ति ने कहा, ‘‘आप आदेश का पालन क्यों नहीं कर रहे हो. आपको अदालत के निर्देशों का पालन करना चाहिए. दोनों पक्षों को इस मामले की 28 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई से पहले 21 अप्रैल 2016 के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया जाता है. ’’ बता दे कि कोर्ट में धोनी की उस याचिका पर सुनवाई हो रही है. जिसमे अदालत ने एक मोनिले कंपनी को ऐसे किसी भी उत्पाद की बिक्री नहीं करने के लिये कहा था जिसके विज्ञापन में इस क्रिकेटर के नाम का उपयोग किया गया हो. नागपुर में नाक बचाने उतरेगी विराट सेना, इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा T-20 मैच आज क्रिकेटर जडेजा की ऑडी का एक्सीडेंट, हादसे में एक लड़की घायल, कार में पत्नी के साथ मौजूद थे जडेजा यूपीसीए में लागू हुई लोढ़ा कमेटी सिफारिशें, राजीव शुक्ला सहित 6 अधिकारियो की छुट्टी अफ्रीका को हराकर श्रीलंका ने जीती सीरीज