इंदौर: मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में सीमा सुरक्षा बल (BSF) की रेवती शूटिंग रेंज के पास एक व्यक्ति की मौत के मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। 45 वर्षीय बलराम राठौर की 24 सितंबर को रेंज के पास गोली लगने से मृत्यु हो गई थी। जिला प्रशासन के अफसरों ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 196 के तहत मजिस्ट्रेट जांच के आदेश जारी किए हैं। जांच अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) करेंगे, जो यह पता लगाएंगे कि गोलीबारी किन परिस्थितियों में हुई तथा इसके लिए कौन जिम्मेदार है। वही एक पुलिस अफसर ने जानकारी दी कि बलराम राठौर, जो एक इमारत के निर्माण कार्य की निगरानी कर रहे थे, को उस वक़्त गोली लगी। रेंज से घटनास्थल की सड़क की दूरी लगभग 2.5 किलोमीटर तथा हवाई मार्ग से 1.5 किलोमीटर है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक, बलराम को एक विशेष लंबी दूरी की बंदूक से गोली लगी थी, जो ऊपर से नीचे की तरफ घूमकर लगी। हालांकि, घटनास्थल पर मौजूद 20 मजदूरों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने गोली चलने की कोई आवाज नहीं सुनी। पुलिस अफसर ने यह भी बताया कि घटनास्थल पर कोई खाली गोली का खोल नहीं मिला है। बलराम राठौर क्षत्रिय कलुता समुदाय से थे। इस समुदाय के संगठन के अध्यक्ष सुरेश पटेल ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार को जांच के साथ-साथ मृतक के परिवार को मुआवजा तथा सरकारी नौकरी देने के लिए ज्ञापन सौंपा गया है। यूपी के 39000 सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलेगी सैलरी..! सीएम योगी का ये आदेश क्यों? पसीना पोंछते नज़र आया हिजबुल्लाह का लीडर, लेबनान में घुसी इजराइली सेना मक्का-मदीना भेजने के नाम पर 189 मुस्लिमों को लगाया चूना, ठग अब्दुल नबील शेख गिरफ्तार