इंदौर: मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन शहर में साल 2011 में हुई मारपीट की घटना के मामले में इंदौर की स्पेशल कोर्ट ने आज पूर्व सीएम (Former CM Digvijay Singh) व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू समेत 6 अपराधियों को एक-एक साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने 5-5 हजार का जुर्माना भी लगाया। दरअसल, साल 2011 में कांग्रेस के एक समारोह में सम्मिलित होने जाते समय पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, तत्कालीन उज्जैन सांसद प्रेमचंद गुड्डू तथा 7 अन्य व्यक्तियों का विवाद बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ हो गया था। इस मामले में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिग्विजय सिंह, प्रेमचंद गुड्डू समेत 9 अपराधियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कराया था। जनप्रतिनिधियों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदाकत इंदौर में कल उक्त मामले में मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू समेत 6 अपराधियों को सजा सुनाई गई, जबकि 6 अपराधियों को साक्ष्य के अभाव में अदालत ने रिहा कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, प्रेमचंद गुड्डू समेत सभी 6 अपराधियों को अदालत में 5 पांच हजार का जुर्माना भरवाकर 25-25 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी। शासकीय अधिवक्ता विमल कुमार मिश्रा ने बताया कि सभी अपराधियों की सजा 3 वर्ष से कम थी, इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया है। वहीं दिग्विजय सिंह के अधिवक्ता ने कहा कि उक्त मामले में उच्च न्यायालय में अपील करेंगे। पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने कहा कि वह अदालत के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, किन्तु वे उक्त सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करेंगे। वहीं प्रेमचंद गुड्डू ने यह भी कहा कि उक्त घटना के वक़्त पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को जेड प्लस सिक्योरिटी मिली हुई थी। इस सिक्योरिटी में सम्मिलित किसी भी अफसर का अदालत में बयान नहीं लिया गया। सिंधिया का बड़ा बयान, बोले- 'देश में सिर्फ जनता का फ्रंट और जनता के दिलों में PM नरेंद्र मोदी' 'मिशन कर्नाटक' की तैयारियों में जुटी भाजपा, अगले हफ्ते अमित शाह करेंगे दौरा विधानसभा में रो पड़े CM हेमंत सोरेन के विधायक, अपनी ही पार्टी पर लगाया वादाखिलाफी का आरोप