जिला प्रशासन की पशु पालकों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही

इंदौर: कलेक्टर श्री पी. नरहरि ने शहर में चल रहे अवैध पशु बाड़ों और उनके चलाने वाले गुण्डातत्वों के विरूद्ध कड़ा रूख अपनाते हुये 6 व्यक्तियों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत कार्यवाही की है साथ ही छत्रीपुरा थाने के अंतर्गत छत्रीबाग, बालदा क्षेत्र में 7 से अधिक अवैध बाड़े और  मकानों को तोड़ दिया गया।

शहर में जिला कलेक्टर श्री पी.नरहरि ने अवैध रूप से पाले गये मवेशियों के बाड़े एवं नगर निगम इंदौर की रिमूवल गैंग के विरूद्ध संबंधित व्यक्तियों द्वारा निरंतर पथराव करने और उनपर हमला करने के लिये उकसाने और साथ ही साथ अपराधी गैंग बनाकर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने और शासकीय कार्य में बाधा डालने के चलते 6 व्यक्तियों के विरूद्ध रासुका की कार्यवाही करते हुये निरूद्ध किया है।

इनमें अक्कू उर्फ आकाश पिता दिलीप सिंह तोमर उम्र 24 साल थाना हीरा नगर, पारस पिता विपद यादव उम्र 45 वर्ष निवासी आदर्श मौलिक नगर, रमेश जाट पिता अम्बाराम उम्र 54 साल निवासी परदेशीपुरा, गोलू उर्फ मिथुन पिता बाबूसिंह ठाकुर उम्र 27 साल निवासी भागीरथपुरा, गोलू मकवाना पिता परमानंद मकवाना उम्र 26 साल निवासी झूलेलाल नगर राऊ, चंदन पिता संतोष यादव उम्र 25 वर्ष निवासी राम नगर मूसाखेड़ी जिला इंदौर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा के अंतर्गत निरूद्ध किया है।

इन सभी व्यक्तियों पर अवैध रूप से मवेशी पालन करने, शासकीय जमीन पर बाड़ा बनाने एवं नगर निगम शासकीय कर्मचारियों के विरूद्ध लोगों को भड़काने, पशुओं को आम रास्ते पर छोड़ने, सार्वजनिक रास्तों को बाधित करने, सामान्य यातायात और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बाधित करने की गतिविधियों में लिप्त रहे हैं। जिसके कारण कई बार गंभीर दुर्घटनायें घटित हुई।

नगर निगम कर्मचारियों के विरूद्ध नकारात्मक गतिविधियां एवं उन पर हमला करने की घटनायें घटित की गयी हैं। जिससे समाज में कानून-व्यवस्था एवं लोक व्यवस्था को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुये संबंधितों के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की गयी है।

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