राजस्थान : पंचायतीराज विभाग के जिला प्रमुख को फर्जी दस्तावेजों से चुनाव लड़ना महंगा पड़ गया. इस मामले में राज्य सरकार ने करौली जिला प्रमुख अभय कुमार मीना को निलंबित कर दिया. मंगलवार को इस बारे में आदेश जारी कर दिए. आपको बता दें कि पंचायतीराज विभाग को जिला प्रमुख अभय कुमार मीना के खिलाफ फर्जी दस्तावेजों के आधार पर चुनाव लड़ने की शिकायत मिलने पर इसकी संभागीय आयुक्त के माध्यम से करौली जिला कलेक्टर द्वारा जाँच की गई.जांच रिपोर्ट में संभागीय आयुक्त ने जिला प्रमुख द्वारा कूटरचित दस्तावेजों का सहारा लिए जाने की बात स्वीकारी . इस पर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने और अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की सिफारिश की गई. उल्लेखनीय है कि अनुशंसा का पालन करते हुए जिला परिषद् सीईओ ने करौली द्वारा कोतवाली थाने में जिला प्रमुख के ख़िलाफ मामला दर्ज करवाए जाने के बाद पुलिस द्वारा अनुसंधान में प्रथम दृष्टया आरोप प्रमाणित होने पर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया . इसके बाद राज्य सरकार ने पंचायतीराज अधिनियम के तहत जिला प्रमुख अभय कुमार मीना को निलंबित कर जिला परिषद् के किसी भी कार्य या कार्रवाई में शामिल होने पर रोक लगा दी.सरकार की इस कार्रवाई से धोखाधड़ी करने वालों को सबक मिलेगा. यह भी देखें पीएम मोदी और अमिताभ बच्चन के नाम पर धोखाधड़ी, युवक को दिया करोड़ों का झांसा फर्जी निकली बलात्कार की कहानी, पुलिस ने किया खुलासा