दिल्ली हाई कोर्ट से आप को नहीं मिली तत्काल राहत

आम आदमी पार्टी को दिल्ली हाईकोर्ट ने लाभ के पद मामले में अपने 20 विधायकों चुनाव आयोग की ओर से अयोग्य ठहराने जाने के मामले  में तत्काल राहत देने से इंकार कर दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी.

मिली जानकारी के अनुसार सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायकों को सख्त लहजे में कहा, कि आप समय रहते न तो चुनाव आयोग के पास गए और न ही उनके नोटिस का जवाब दिया. यहां तक कि आप चुनाव आयोग के बुलाने पर भी नहीं गए, तो चुनाव आयोग इस मामले में फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है.  कल शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य करार देकर राष्ट्रपति को सिफारिश भेजने के बाद छह विधायक हाईकोर्ट पहुंचे थे. 

पार्टी के बचाव में आप के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हमारे विधायकों ने सरकारी गाड़ी, सरकारी बंगला और तनख्वाह का फायदा नहीं लिया. जबकि दूसरी ओर शिकायतकर्ता प्रशांत पटेल ने कहा कि यह मामला 2015 में उठाया था. आम आदमी पार्टी के इन 20 विधायकों की सदस्यता रद्द होना तय है,क्योंकि खुद दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव ने आयोग को दिए अपने हलफनामे में माना है कि विधायकों को मंत्रियों की तरह सुविधा दी गई .चुनाव आयोग के फैसले पर राष्ट्रपति अपनी मंजूरी देंगे.

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