नई दिल्ली: अपने यात्रियों की सुविधाओं का रेलवे विशेष ध्यान रखता है। यात्रियों की यात्रा आरामदायक रहे, इसके लिए रेलवे वक़्त-वक़्त पर उन्हें सलाह भी देता रहता है। रेलवे लंबी यात्रा करने वाले यात्रियों को ट्रेन में ज्यादा सामान न ले जाने की सलाह देता है। ज्यादा सामान होने पर यात्रियों को पार्सल दफ्तर जाकर लगेज बुक कराने को निर्देश दिया गया है। अक्सर देखा जाता है कि कई यात्री अधिक सामान के साथ यात्रा करते दिखाई देते हैं। इससे वह स्वयं तो परेशान होते ही हैं, साथ ही सहयात्रियों को भी परेशान करते हैं। इसी को देखते हुए रेलवे ने प्रत्येक कोच के हिसाब से लगेज ले जाने की लिमिट निर्धारित की है। रेलवे के अनुसार, ट्रेन कंपार्टमेंट्स में यात्री 40 से 70 किलो तक के वजन का सामान अपने साथ ले जा सकते हैं। स्लीपर क्लास में बगैर अतिरिक्त पैसा खर्च किए 40 किलो तक का लाया जा सकता है। वहीं, AC 2 Tier में ये लिमिट 50 KG तक है। इसके अतिरिक्त 70 किलो तक का वजन आप फर्स्ट क्लास AC में ले जा सकते हैं। एक्स्ट्रा पेमेंट करके आप इसे 80 किलो तक भी कर सकते हैं। यदि यात्रा के चलते कोई यात्री इन मानकों से अधिक सामान के साथ यात्रा करते हुए पाया जाता है तो उसे इसके लिए अतिरिक्त रूपये चुकाने होंगे। वहीं, यात्री 109 रुपये में स्वयं के लिए लगेज वैन भी बुक करा सकते हैं। वही यात्रियों को किसी भी तरह के ज्वलनशील रसायन, तेजाब, पटाखे, घी, चमड़ा, तेल, ग्रीस जैसे बैन सामान ले जाने की इजाजत नहीं है। अगर कोई यात्री नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध रेलवे अधिनियम की धारा 164 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। हैरतंअगेज! मदद की गुहार लगाती रही खून से लथपथ बच्ची लोग बनाते रहे वीडियो, फिर जो हुआ... दर्दनाक! 3 किमी तक ट्रैक्टर से बांधकर घसीटा गाय का शव, वीडियो वायरल होते ही 3 कर्मचारी बर्खास्त जख्मी होते-होते बची टीना डाबी