अल्ट्रासाउंड करते समय डॉक्टर ने की मरीज के साथ गंदी हरकत, कोर्ट ने दी ये-सजा

देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक अदालत ने डॉक्टर को छेड़छाड़ के मामले में दोषी पाते हुए दो वर्षों की सजा सुनाई है। चिकित्सक पर एक लड़की ने फरवरी 2022 में छेड़छाड़ और रेप का प्रयास करने का आरोप लगाया था। लड़की का कहना था कि देहरादून के सुभारती चिकित्सालय में उपचार के चलते चिकित्सक ने उसे छेड़छाड़ का शिकार बनाया। फिर लड़की ने चिकित्सक के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में फैसला सुनाते हुए अदालत ने डॉक्टर को दो साल की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

25 वर्षीय पीड़िता युवती ने 21 फरवरी 2022 को पेट में दर्द की शिकायत के पश्चात् ESI क्लिनिक में इलाज कराया था, जहां चिकित्सक ने उसे झाझरा स्थित सुभारती हॉस्पिटल में रेफर किया। वहां लड़की ने डॉक्टर प्रद्योत कुमार सिंघल से अपनी समस्या बताई। तत्पश्चात, चिकित्सक ने युवती को अल्ट्रासाउंड कराने के लिए कहा। अल्ट्रासाउंड के पश्चात् युवती रिपोर्ट दिखाने के लिए फिर से डॉक्टर के पास हॉस्पिटल पहुंची। इसके चलते चिकित्सक ने युवती को अकेले केबिन में बुलाकर कई inappropriate सवाल पूछे। इसके अतिरिक्त, आरोपी चिकित्सक ने लड़की के साथ बलात्कार करने का प्रयास भी किया। पीड़िता किसी तरह वहां से भाग निकली तथा घर आकर उसने पूरी घटना अपने परिवार को बताई। 

तत्पश्चात, परिवार ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ प्रेमनगर थाने में FIR दर्ज कराई। जब पीड़िता की मां और वह डॉक्टर के पास गईं, तो चिकित्सक ने उन्हें धमकी दी थी। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी डॉक्टर के खिलाफ दुष्कर्म तथा छेड़छाड़ की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। अदालत ने सुनवाई के चलते आरोपी डॉक्टर को बलात्कार के आरोप से बरी कर दिया, लेकिन छेड़छाड़ के आरोप में दोषी पाते हुए उसे दो साल की सजा एवं 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। यह सजा फास्ट ट्रैक (पॉक्सो) कोर्ट के जज पंकज तोमर ने सुनाई।

'अब जम्मू-कश्मीर का बस एक ही मुद्दा..', 370 के हंगामे पर क्या बोले मनोहरलाल खट्टर?

2 बच्चों के बाप संग नाबालिग हुई फरार, फिर उठाया ऐसा कदम, रो दिया परिवार

स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल, फिर प्रचार से दूर क्यों हैं वसुंधरा राजे ?

Related News