नई दिल्ली: कोरोना महामारी के चलते पूरे देश में चौथे चरण का लॉकडाउन जारी है। ऐसे में केंद्र सरकार ने ट्रेनें चालू करने के बाद अब डोमेस्टिक फ्लाइट्स 25 मई से शुरू करने का फैसला लिया है। इसके लिए एहतियातन बरतते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने फाइनल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) के तहत गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसमें बताया गया है कि 25 मई से घरेलू मुसाफिरों को किन-किन नियमों का पालन करना होगा। - विमान में किसी भी तरह की खाने पानी की चीजों को अनुमिति नहीं होगी। साथ में किसी भी प्रकार का पेपर, कागज या मैगजीन रखने पर रोक रहेगी। पूरी तरह जांच के बाद ही टर्मिनल में प्रवेश मिलेगा। -एयरपोर्ट के प्रवेश द्वार पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) या एयरपोर्ट के कर्मचारियों द्वारा जांच की जाएगी। एएआई के मुताबिक, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए यात्रियों की बैठने का बंदोबस्त किया जाएगा। - एयरपोर्ट काउंटर्स पर कोई फिजिकल चेक-इन नहीं होगा। जिन पैसेंजर्स का कन्‍फर्म्‍ड वेब चेक-इन होगा, उन्‍हीं को हवाई अड्डे में एंट्री दी जाएगी। - विमान में किसी भी तरह की खाने पानी की चीजों को इजाजत नहीं हैं। - राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन यात्रियों, एयरपोर्ट और एयरलाइन के स्टाफ को हवाई अड्डे पहुंचने के लिए वाहन का बंदोबस्त करें। - यात्रियों को विमान डिपार्चर के दो घंटे पहले हवाई अड्डे पर पहुंचना होगा। टर्मिनल के अंदर वही लोग जा सकते हैं जिनकी उड़ान अगले चार घंटे में हो। - यात्रियों को अनिवार्य रूप से अपने फोन पर आरोग्य सेतु ऐप पर पंजीकरण करना होगा। - यात्रियों को एयरपोर्ट टर्मिनल इमारत में प्रवेश से पहले एक निश्चित स्थान पर थर्मल स्क्रीनिंग के लिए रूकना होगा। - यात्रियों को ट्रॉली के इस्तेमाल को कम से कम करना होगा। - सभी यात्रियों को मास्क और ग्लव्स को पहनना अनिवार्य होगा। प्रवासी मजदूरों के लिए महिला पुलिस अधिकारी ने किया ऐसा काम क्या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा के उपयोग पर मिलने वाली है नई सलाह ? आम्रपाली दुबे का बोल्ड अवतार आया सामने, यहां देखे फोटो