आखिर वैध हुआ ड्रोन उड़ाना, लेकिन लेना होगा लाइसेंस

नई दिल्ली। भारत में ड्रोन तकनीक आने के बाद से इस बात पर बहस छिड़ी हुई थी कि इसे उड़ाना सही होगा या नहीं। कई नेताओं और आम लोगों ने ड्रोन के दुरूपयोग और सुरक्षा में चूक का हवाला देकर इसे प्रतिबंधित करने की मांग की थी लेकिन अब ड्रोन उड़ाने का सपना देखने वालो के लिए सरकार की और से एक अच्छी खबर है। 

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दरअसल, भारत सरकार के अंतर्गत आने वाली एविएशन मिनिस्ट्री ने हाल ही में अपनी ड्रोन पॉलिसी जारी की है। इसके तहत देश में ड्रोन तकनीक के कमर्शल यूज को मंजूरी दे दी गई है। हालांकि यह मंजूरी दिसंबर 2018 से ही लागु होगी और सरकार ने फिलहाल  लाइन ऑफ साइट ड्रोन को ही मंजूरी दी है। इसका मतलब यह हुआ कि आप ड्रोन को वही तक उड़ा सकते हो जहां तक उसे नग्न आखों से देखा जा सके। हालांकि सरकार का कहना है कि आनेवाले वक्त में इस कंडीशन को हटाया भी जा सकता है। 

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हालाँकि ड्रोन उड़ाने के लिए सरकार से इसका लाइसेंस लेना अनिवार्य है। उल्लेखनीय है कि सरकार ने ड्रोन का लाइसेंस लेने के भी कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों के तहत लाइसेंस लेने के लिए व्यक्ति की उम्र 18 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए और दसवीं क्लास तक की पढ़ाई भी होनी चाहिए। सरकार ने ड्रोन उड़ाने के लिए अंग्रेजी आना भी अनिवार्य किया है। इसके साथ ही सरकार द्वारा कुछ एरिया 'नो फ्लाइ जोन' भी घोषित किए गए हैं जिनमे इंटरनैशल बॉर्डर और एयरपोर्ट्स जैसे इलाके शामिल हैं। 

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