नई दिल्ली: देश में इस समय चुनावों का दौर चल रहा है वही दिल्ली हाई कोर्ट ने 25 अप्रैल को होने वाले दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के चुनाव को रद्द करने के आग्रह वाली याचिका खारिज कर दी। उच्च न्यायालय ने याचिका को खारिज करने का कारण कोरोना संक्रमण के निरंतर बढ़ रहे केस को बताया। उच्च न्यायालय ने कहा कि जब चुनाव कराने का निर्णय ले लिया गया है और शहर में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ने के बाद भी चुनाव प्रक्रिया नहीं रोकी गई तो कोर्ट ऐसे नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। जस्टिस राजीव सहाय एंडलॉ तथा जस्टिस अमित बंसल की पीठ ने कहा, ‘दिल्ली सरकार के साथ ही केंद्र सरकार कोरोना को फैलने से रोकने के लिए पहले ही सभी फैसला ले रही है’। साथ ही अदालत ने कहा कि सरकारों के आम दिशा निर्देशों के अतिरिक्त भी हर संस्थान कोरोना को फैलने से रोकने के लिए स्वयं भी कदम उठा रहा है। पीठ ने 8 अप्रैल को अपने आदेश में बताया, ‘हमें भरोसा है कि न सिर्फ दिल्ली सरकार चुनाव के चलते संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए गाइडलाइन जारी करेगी बल्कि डीएसजीएमसी भी यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव फैसले लेगी कि चुनाव कराने से कोरोना संक्रमण न फैले’। याचिकाकर्ता जगमोहन सिंह तथा मंजीत सिंह चुग ने 7 अप्रैल को चीफ जस्टिस को एक पत्र भेजा था तथा बाद में इसे एक याचिका के रूप में लिया गया। याचिकाकर्ता गुरुद्वारा चुनाव निदेशालय की लिस्ट में मतदाता हैं। CBSE एग्जाम कैंसिल होने पर केजरीवाल ने जताई ख़ुशी, बोले- छात्रों को बड़ी राहत 10वीं की एग्जाम रद्द होने पर प्रियंका ने जताई ख़ुशी, बोलीं- 12वीं पर भी अंतिम फैसला कांग्रेस ने लॉन्च किया अपना डिजिटल TV चैनल, खड़गे बोले - इसके जरिए फैलाएंगे पार्टी के विचार