नवजोत सिंह सिद्धू मामलें की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा...

पूर्व क्रिकेटर और विधायक नवजोत सिंह सिद्धू मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सड़क पर शिष्टाचार समाज का एक जरूरी हिस्सा है लेकिन अफसोस है कि हमारे देश में इसका अभाव है. वहीं दूसरे देशों में यह शिष्टाचार देखने को मिलता है. न्यायमूर्ति जे. चेलमेश्वर की अध्यक्षता वाली पीठ ने बुधवार को कहा है कि भारत में सड़क पर शिष्टाचार कम देखने को मिलता है. बता दे कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सिद्धू को गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष कैद की सजा सुनाई थी.

 

सिद्धू ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. कोर्ट ने कहा देश में जेब्रा क्रॉसिंग पर भी चालक वाहन नहीं रोकते. दूसरे देशों में सबसे बड़े पद पर बैठा व्यक्ति भी जेब्रा क्रॉसिंग पर अपनी गाड़ी रोक देता है लेकिन यहां लोग गाड़ी रोकने की बजाए हॉर्न देते हैं और गाड़ी तेजी से भगाते हैं.

शिष्टाचार के नाम पर लोग हॉर्न बजाते हैं. पीठ ने ये टिप्पणी तब की जब  शिकायतकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील रंजीत कुमार ने कहा कि यह मामला रोडरेज का है. उन्होंने अभियोजन पक्ष पर आरोपियों को मदद करने का आरोप लगाया. सिद्धू की सजा पर फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है. 

 

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