नई दिल्ली: यदि आपको पैन कार्ड बलवाना है तो आपको फॉर्म लाकर भरने और उसे इनकम टैक्स की लंबी लाइनों में खड़े होने की आवश्यकता नहीं है. पैनकार्ड बनवाने के लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाना है. इसके बाद अपना आधार नंबर डालना होगा. इससे आपका पैन कार्ड तुरंत बन जाएगा. जी हां, यह व्यवस्था इसी महीने से प्रारम्भ होने जा रही है. ई-पैन कार्ड बनने के पश्चात आपका कोई काम नहीं रुकेगा. इसी के साथ दूसरी ओर विभाग को भी पैन की हार्ड कॉपी आवेदक के घर पहुंचाने में आसानी हो होगी. चलिए जानते हैं पूरी प्रक्रिया... पूरी प्रक्रिया- राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे ने कहा कि यदि किसी को पैन के लिए आवेदन करना है तो उसे इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाना होगा. इसके पश्चात् आधार संख्या दर्ज करने के पश्चात् आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओटीपी आ जायेगा. इसके बाद आपका आधार डिटेल वेरीफाई होगा. इसके पश्चात आपको पैन जारी कर दिया जाएगा. जिसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं. इस सिस्टम के प्रारंभ होने के पश्चात् देश के करदाताओं और डिपार्टमेंट दोनों को इस सुविधा का फायदा मिलेगा. वही टैक्सपेयर्स को एप्लीकेशन फॉर्म भरने और डिपार्टमेंट में आकर जमा की करने की मुसीबत से निजाद मिलेगा. इसी के साथ दूसरी ओर करदाता के पैन को डिपार्टमेंट आसानी से भेज पाएगा. आपको बता दे कि सरकार ने पैन-आधार लिंक को अनिवार्य कर दिया है. करीबन 30.75 करोड़ से अधिक पैन पहले ही आधार से लिंक किए जा चुके हैं. पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2020 है, जिसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है. इसका कारण ये है कि 27 जनवरी, 2020 तक 17.58 करोड़ से अधिक पैन को आधार से जोड़ा जाना शेष हैं. माना कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2020 भाषण में बताया था कि इस देश में कमाई करने वालों का सम्मान किया जाएगा और जीवन जीने और व्यवसाय करने में आसानी रहे इसके लिए टैक्स विभाग की निष्पक्ष जानकारी का होना जरूरी हैं. अब इस सुविधा से सभी नागरिको को इनकम टैक्स की लंबी लाइनों में खड़े होने की जरुरत नहीं होगी. चीन के लोगों ने क्रोनो वायरस से बचने के लिए अपनाए ये अजीबोगरीब तरीके, वायरल हुई तस्वीरें हिटलर की सेना भी डरती थी इस खतरनाक महिला स्नाइपर से, 309 लोगों को उतारा था मौत के घाट सिंगल रहकर परेशान हुआ लड़का तो लगवा दिया होर्डिंग, बदल गई किस्मत