वेटिंग ई-टिकट यात्रियों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. शीर्ष अदालत के नए आदेश के बाद वोटिंग ई टिकट रखने वाले यात्री भी ट्रेन में सफर कर सकेंगे. हालांकि फिलहाल रेलवे ने इस सन्दर्भ में कोई बयान जारी नहीं किया है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला साल 2014 में विभास कुमार झा द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया है. इस याचिका में कहा गया था कि काउंटर टिकट धारकों की ही तरह वेटिंग वाले ई-टिकट भी कैंसिल नहीं होने चाहिए. रेलवे के मौजूदा नियमों के अनुसार वेटिंग ई-टिकट रखने वाले यात्री ट्रेन में सवार नहीं हो सकते. वेटिंग ई टिकट रखने वाले यात्री एक प्रकार से बिना टिकट के यात्री हो जाते है. जबकि काउंटर से ली गई वोटिंग टिकट रखने वाले यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने की इजाजत होती है और किसी कन्फर्म टिकट वाले यात्री के न आने पर वह टिकट उसे दे दी जाती है. गौरतलब है कि रेलवे ने दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए रेलवे को यह भी आदेश दिया है कि वह जल्द से जल्द एक ऐसी स्कीम लागू करे जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि फर्जी नामों से टिकट बुक कराने वालें एजेंट्स पर रोक लगाई जा सके, जिससे कि बाद में यह ई-टिकट के जरिए यह सीटें वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को बाद में ज्यादा पैसे में बेची जा सके. इस जिले में धूमधाम से मनेगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस World Environment Day : हर बार से अलग इस बार 'बीट प्लास्टिक पोल्यूशन' थीम नायडू ने दी मोदी - शाह को चेतावनी