देहरादून। सामान्य भविष्य निधि जीपीएफ का पैसा निकालने में दिक्कतें प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को परेशानी नहीं होगी। जो लोग कर्मचारियों पर आश्रित हैं उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सहित विभिन्न कार्यों के लिए जीपीएफ से अधिक धन लिया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड में सामान्य भविष्य निधि संशोधन, नियमावली की अधिसूचना शुक्रवार को जारी हुई। मिली जानकारी के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को अपने बच्चों के साथ ही आश्रित सदस्यों की पढ ़ाई,धार्मिक कार्यों,भवन मरम्मत या नया भवन,भूमि या फ्लैट के लिए जीपीएफ से धन उपलब्ध करवाया जाएगा। जीपीएफ से धनराशि 12 साल के बजाए 10 साल में निकाली जा सकेगी। नए भवनए भूमि खरीद के लिए 15 साल के बजाए 12 साल में धनराशि उपलब्ध हो जाएगी। जीपीएफ से छह महीने के वेतन के बराबर राशि अथवा जीपीएफ में जमा धनराशि का 50 फीसद निकाला जा सकेगा। नियमों के अनुसार अब कार्मिक अब छह माह का वेतन या जीपीएफ में जमा 50 फीसद धनराशि निकाल सकते हैं। जीपीएफ से धनराशि निकालकर कम से कम 12 वर्ष की सेवाकाल आवश्यक था मगर अब इसे 10 वर्ष कर दिया गया है। कार्मिक अपनी या आश्रित परिवार के सदस्य की उच्चतर शिक्षा को जीपीएफ निकाल सकेंगे दूसरी ओर यदि 10 वर्ष की सेवा हो जाती है तो फिर वे देा पहिया वाहन खरीदने, कंप्युटर खरीदने आदि के लिए खर्च कर सकेंगे। PF में अनिवार्य अंशदान की राशि 10% कर सकता है EPFO