'कर्मचारी हो या अधिकारी, अगर नियम तोड़ा तो..', सीएम योगी का सख्त आदेश

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए सड़क सुरक्षा से संबंधित नए निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत अगर कोई कर्मचारी या अधिकारी बिना हेलमेट या बिना सीट बेल्ट के पाए जाते हैं, तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। योगी सरकार के इस आदेश के अनुसार, ऐसे कर्मचारियों को ऑफिस में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी और उन्हें अनुपस्थित मान लिया जाएगा।

यह निर्देश सरकारी कार्यालयों में नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित करने के लिए कहा गया है। यह आदेश मुख्य सचिव मनोज सिंह द्वारा जारी किया गया है, जिसमें सीसीटीवी और सुरक्षाकर्मियों की मदद से सरकारी कार्यालयों में इसकी निगरानी की बात कही गई है। यह कदम 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान के तहत उठाया गया है, जो 16 अक्टूबर तक चलेगा। पहले दिन सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए रैली भी निकाली गई थी।

मुख्य सचिव ने सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ती मौतों पर चिंता जाहिर करते हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट अनिवार्य करने के सख्त निर्देश दिए हैं। इसके अलावा, स्कूलों और कॉलेजों में भी जागरूकता फैलाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राज्यभर में ब्लैक स्पॉट्स की पहचान कर वहां पर चेतावनी बोर्ड लगाए जाएं, ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके।

अवैध बस्तियों में मकान बनाने वालों को बड़ा तोहफा देने जा रही भगवंत मान सरकार

आर्थिक संकट से जूझ रही हिमाचल सरकार का नया फैसला, टॉयलेट सीट पर वसूलेगी टैक्स

'मिडिल ईस्ट में सामूहिक नरसंहार कर रहा इजराइल..', क़तर के अमीर ने दी चेतावनी

Related News