नई दिल्ली : EPF पेंशनर्स के लिए कल का दिन अहम है, क्योंकि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) EPF के पेंशनर्स और उनकी पत्‍नी को भुगतान आधार पर इलाज की सुविधा देने के लिए सहमत हो गया है. ईएसआईसी ने इससे जुड़ा प्रस्ताव ईपीएफओ को भेजा है. कल 23 नवंबर को सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्‍टी सीबीटी की बैठक में इस प्रस्‍ताव पर निर्णय हो सकता है. उल्लेखनीय है कि ईपीएफओ के सेंट्रल पीएफ कमिश्‍नर डॉ वीपी ज्‍वॉय ने सीबीटी की कार्यकारी समिति को बताया कि ईएसआईसी ने पेंशनर्स ओर उनकी पत्‍नी को भुगतान आधार पर इलाज की सुविधा देने का प्रस्‍ताव दिया है. इलाज की सुविधा प्राइमरी और सेकेंडरी इलाज की होगी. बता दें कि केंद्रीय श्रम मंत्रालय इस बारे में पहले से ही ईएसआईसी के साथ विचार कर चुका है. ऐसे में कल 23 नवंबर को होने वाली सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्‍टी सीबीटी की बैठक में इस प्रस्‍ताव पर फैसला लिया जा सकता है. अगर सीबीटी इस प्रस्‍ताव को स्वीकृति देती है तो 50 लाख से अधिक पेंशनर्स को लाभ मिलेगा. आपको जानकारी दे दें कि भुगतान आधारित अर्थात पेमेंट बेसिस का मतलब यह है कि पेंशनर्स को अपना और पत्‍नी का इलाज कराने पर इलाज पर आने वाली लागत का एक हिस्‍सा खुद को वहन करना होगा. यह हिस्‍सा कितना होगा यह अभी तय नहीं किया गया है. मिसाल के तौर पर अगर इलाज पर 1 लाख का खर्च आता है तो इसका 10 या 20 प्रतिशत पेंशनर्स को भुगतान करना पड़ेगा. बाकी का खर्च ESIC वहन करेगी. यह भी देखें आरडीपी ने पेश किया थिनबुक 1430पी लैपटॉप बिजली कम्पनी में शिकायतों का अम्बार