लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण के बीच ईपीएफओ मेंबर अपने ईपीएफ अकाउंट (EPF Account) से ऑनलाइन आधार बेस्ड सुविधा का प्रयोग कर धन की निकासी कर सकते हैं. सदस्य ईपीएफओ के पोर्टल पर जाकर धन निकासी के लिए ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं. कोरोना वायरस संकट और लॉकडाउन के कारण कई लोगों के पास नकदी का संकट आन पड़ा है. वहीं, कई लोग अपनी नौकरी से भी हाथ भी धो बैठे हैं. ऐसे में वे ईपीएफ में जमा अपने रिटायरमेंट फंड से निकासी कर इस विकट समय में अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं. Swiggy पर कोरोना की मार, 1100 कर्मचारी किए जाएंगे निष्काषित आपकी जानकारी के लिए बता दे कि ईपीएफओ के एकीकृत पोर्टल का उपयोग कर ऑनलाइन धन निकासी के लिए सदस्य के पास एक सक्रिय UAN (यूनिवर्सल एकाउंट नंबर) होना चाहिए और सदस्य की बैंक अकाउंट व आधार की जानकारी ईपीएफओ अकाउंट से जुड़ी होनी चाहिए. लॉकडाउन: ई-कॉमर्स कंपनियों को मिल सकती है छूट, बस राज्यों से अनुमति का इंतज़ार इसके अलावा सदस्य की ई-केवाईसी वेरीफाई और अप्रूव्ड होनी चाहिए. केवाईसी के लिए पोर्टल पर लॉग-इन होने के बाद सदस्य को मैनेज और फिर केवाईसी (KYC) पर क्लिक करना होगा. अब अपना आधार नंबर और बैंक डिटेल की जानकारी डालनी होगी. ईपीएफओ के नियमों के अनुसार, अगर किसी कर्मचारी को नौकरी से टर्मिनेट कर दिया गया है, तो वह एक माह के बाद अपने कुल पीएफ फंड का 75 फीसद हिस्सा निकाल सकता है. वहीं, अगर किसी कर्मचारी को बेरोजगार रहते दो महीने हो गए हैं, तो वह अपने पीएफ फंड का सौ फीसद हिस्सा निकाल सकता है. ईपीएफओ कई परिस्थितियों में कर्मचारियों को अपने पीएफ अकाउंट के मैच्योर होने से पहले भी निकासी की अनुमति प्रदान करता है. इन परिस्थितियों में मेडिकल से जुड़ी जरूरतें, घर निर्माण, शिक्षा आदि शामिल हैं. बेहद सस्ता लोन दे रहा है ये बैंक, यहाँ देखिए शानदार स्कीम तीन महीने कम कटेगा आपका PF, अकाउंट में आएगी ज्यादा सैलरी आगरा में अपना कारोबार खोलेगी यह मशहूर जर्मन कंपनी, चीन से किया किनारा