नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के ज्यादातर सब्सक्राइबर्स को शायद ये पता नहीं होगा कि वो रिटायरमेंट के वक़्त पेंशन के हकदार होंगे. किन्तु, यदि ऐसा कोई है तो उन्हें वक़्त रहते EPS स्कीम सर्टिफिकेट जरूरी होगा. कर्मचारी पेंशन स्कीम के तहत लगभग 3.3 लाख लोग ऐसे हैं, जो पेंशन पाने के हक़दार हैं. नौकरी पेशा लोगों का बेसिक वेतन और महंगाई भत्ता (Dearness Allowances) का 8.33 प्रतिशत कर्मचारी पेंशन स्कीम (Employee Pension Scheme) में जाता है. हालांकि, इसमें 1,250 रुपये का अधिकतम कैप है. आपके पेंशन के पिछले 60 महीने के औसत वेतन को पेंशनेबल सर्विस से गुणा करने के बाद नए योग को 70 से डिवाइड कर निकाला जाता है. इस स्कीम के अनुसार, न्यूनतम 1,000 रुपये प्रति माह का पेंशन हासिल कर सकते हैं. आप 58 साल की आयु में पेंशन योग्य हो जाते है. यदि कोई 50 साल से लेकर 57 साल की आयु के मध्य नौकरी छोड़ता है तो भी उसे पेंशन का लाभ मिलेगा. हालांकि, यह पेंशन कम होगी. वहीं, यदि कोई व्यक्ति 58 साल के बाद भी अपना कार्य जारी रखता है, जो EPF में योगदान देता रहता है, तो वह 58 साल के आयु से पेंशन प्राप्त कर सकता है. स्विस बैंक के अकाउंट होल्डर्स को लेकर बड़ा खुलासा, भारत के दो शाही सदस्यों का नाम शामिल 2 अक्टूबर के बाद से सबसे उच्च स्तर पर पहुंचे पेट्रोल के दाम, डीजल की कीमत में राहत RCOM के कर्जदाताओं ने नामंजूर किया अनिल अम्बानी का इस्तीफा, की यह अपील