नई दिल्ली : जो लोग विदेशों में कुछ समय के लिए काम करने जाते हैं, उन्हें संबंधित देश की सामाजिक सुरक्षा का पालन करने की चिंता सताती है. ऐसे लोगों के लिए यह राहत की खबर है कि अब विदेशों में काम कर रहे भारतीय कामगार अब उस संबंधित देश की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे से बच सकते हैं. वे इसके बजाय घरेलू कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की योजनाओं को चुन सकेंगे. बता दें कि एक राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (सीपीएफसी) वी पी जॉय ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इसके लिए एक ऑनलाइन सुविधा की शुरु की गई है. यह योजना भारतीय कामगारों को न केवल उनके काम के देश की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से बचाएगी, बल्कि. यह रोजगार प्रदाताओं को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में दोहरा योगदान वहन करने से भी बचाएगी. ईपीएफओ ने इसके लिए 18 देशों के साथ अनुबंध किया है. कर्मचारियों के लिए अनुकूल बनी इस योजना में विदेश में काम करने जा रहे कामगार कवरेज का प्रमाणपत्र भी ले सकते हैं. प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर इसे हासिल भी कर सकते हैं.इसके लिए ईपीएफओ की वेबसाइट पर एक पन्ने का सरल आवेदन पत्र उपलब्ध कराया है. उल्लेखनीय है कि यह योजना सीमित समय के लिए विदेश काम करने जा रहे लोगों के लिए बड़ी मददगार है. अब उनका पैसा लंबे समय तक बाहर फंसा हुआ नहीं रह सकता है. बता दें कि भारत का बेल्जियम, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, डेनमार्क, दक्षिण कोरिया, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, हंगरी, फिनलैंड, स्वीडन, चेक गणराज्य, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान और पुर्तगाल के साथ सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के संबंध में अनुबंध किया है. यह भी देखें EPFO अपने अंशधारकों को देगा अनूठा उपहार इन स्टेप की मदद से लिंक करें PF अकाउंट को आधार से